Haryana Police: हरियाणा सरकार ने राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। पुलिस कर्मियों को अब महीने में 20 दिन के लिए दैनिक यात्रा भत्ता दिया जाएगा जो पहले केवल 10 दिन के लिए दिया जाता था। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की कार्य दक्षता बढ़ाना और उनके काम करने की स्थितियों को सुधारना है।
वित्त विभाग की भूमिका और निर्णय प्रक्रिया
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के नेतृत्व में यह प्रस्ताव पास किया गया और अधिसूचना जारी की गई। हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम में संशोधन करके इस नई व्यवस्था को संभव बनाया गया। यह निर्णय उन पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्हें अक्सर दूर-दराज के इलाकों में अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है।
पुलिस कर्मियों पर प्रभाव
इस बदलाव से पुलिस कर्मियों की जीवनशैली में सुधार होने की उम्मीद है। दैनिक यात्रा भत्ते की राशि में बढ़ोतरी से उन्हें अपने निजी वाहनों का उपयोग करने में आर्थिक मदद मिलेगी जिससे उनकी मोबिलिटी में इजाफा होगा। इससे वे अधिक प्रभावी और समयबद्ध तरीके से अपनी ड्यूटी निभा सकेंगे।
आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य
आर्थिक दृष्टिकोण से इस निर्णय से सरकार के खर्च में बढ़ोतरी होगी परंतु इसे पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के रूप में देखा जा सकता है। सामाजिक रूप से इससे पुलिस कर्मियों की मोराल और मनोबल में बढ़ोतरी होगी जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा और वे जनता की सेवा में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे।
नागरिकों की प्रतिक्रिया और अपेक्षाएं
हरियाणा के नागरिकों ने इस परिवर्तन का स्वागत किया है क्योंकि इससे पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी जो उनकी सेवाओं के प्रति समर्पण को बढ़ावा देगी। लोगों को उम्मीद है कि इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा और पुलिस अपनी ड्यूटी को और अधिक प्रभावी ढंग से निभा पाएगी।