हरियाणा सरकार ने प्रदेश के श्रमिकों की आर्थिक सहायता और उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए ‘हरियाणा गवर्नमेंट लोन योजना’ का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार श्रमिक वर्ग को ब्याज मुक्त लोन प्रदान कर रही है जिससे उन्हें अपने वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
‘हरियाणा गवर्नमेंट लोन योजना’ के तहत श्रमिकों को ₹2,00,000 तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। यह लोन विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए उपलब्ध है जो कम से कम पांच वर्षों से राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है।
लाभार्थी योग्यता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। प्रमुख योग्यताओं में शामिल हैं:
- कम से कम पांच वर्ष की नियमित सदस्यता
- 52 वर्ष से कम उम्र (ताकि वे अगले 8 वर्षों में लोन चुका सकें)
- यह सुविधा जीवन में केवल एक बार ही उपलब्ध है
जरूरी दस्तावेज़
योजना के लिए आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज़ों की एक सूची दी गई है जो इस प्रकार है:
- पहचान प्रमाणपत्र और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- राशन कार्ड और लोकेशन सर्टिफिकेट
- भूमि कर रसीद और अन्य संबंधित दस्तावेज़
आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा गवर्नमेंट लोन योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदकों को हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहाँ उन्हें आवेदन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में जरूरी जानकारी भरनी होगी और सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। जानकारी और दस्तावेज़ सत्यापित होने के बाद आवेदन को पूरा माना जाएगा और योग्य आवेदकों को लोन जारी किया जाएगा।