ईपीएफओ ने हाल ही में अपनी सेवाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इन बदलावों का उद्देश्य है कर्मचारियों को आपात स्थितियों में तेजी से आर्थिक मदद प्रदान करना. पहले जहां ईपीएफ क्लेम करने में 15 से 20 दिन का समय लगता था अब यह प्रक्रिया मात्र तीन से चार दिनों में पूरी हो जाती है. यह संभव हुआ है ऑटोमेटेड सिस्टम की शुरुआत के कारण जिससे क्लेम प्रोसेस काफी आसान हो गई है.
एडवांस क्लेम की नई सीमा
ईपीएफओ ने एडवांस क्लेम की लिमिट को भी बढ़ा दिया है. अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एक लाख रुपये तक की राशि एडवांस में निकाल सकते हैं जो पहले केवल 50,000 रुपये तक लिमिट थी. इस प्रक्रिया को भी ऑटो सेटलमेंट मोड के जरिए और अधिक आसान बनाया गया है. अब कर्मचारी तीन दिनों के भीतर आसानी से अपना पैसा खाते में प्राप्त कर सकते हैं.
पीएफ खाते से पैसा निकालने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करना होता है. इसके बाद ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ के तहत ‘क्लेम सेक्शन’ पर जाना होता है और वहां से बैंक खाते की जानकारी वेरीफाई करनी पड़ती है. नए पेज पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 का चयन करने के बाद आपको फंड निकालने की वजह राशि और अपना पता भरना होता है. पासबुक की कॉपी अपलोड करने के बाद आधार कार्ड के जरिए वेरिफिकेशन किया जाता है और फिर क्लेम प्रोसेस पूरी होती है.
खाते की जानकारी बदलने की प्रक्रिया
अगर आप अपने ईपीएफ खाते की जानकारी जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता इत्यादि बदलना चाहते हैं तो यह काम भी ऑनलाइन किया जा सकता है. इसके लिए ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा और ‘फॉर एम्प्लोयी’ विकल्प पर क्लिक करने के बाद आप यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा डिटेल्स दर्ज करके लॉगिन कर सकते हैं. खाता खुलने के बाद ‘मैनेज’ ऑप्शन चुनें और जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरें.
खातों की नई श्रेणियां और वेरिफिकेशन प्रक्रिया
ईपीएफओ ने खातों की नई श्रेणियां बनाई हैं और निष्क्रिय खातों के लिए नए नियम लागू किए हैं. इनमें से कुछ खाते वे हैं जिनमें निश्चित अवधि में कोई क्रेडिट या डेबिट नहीं हुआ है और कुछ वे हैं जो ईपीएफ स्कीम के तहत पहले से निष्क्रिय माने जाते हैं. ऐसे खातों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिससे कि किसी भी निकासी या ट्रांसफर को आसान और सुरक्षित बनाया जा सके.