राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वाहन चलाने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर है। यदि आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी है तो आपको जल्दी ही इसे लगवाने की जरूरत है। परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें 11 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है।
HSRP की विशेषताएं
HSRP नंबर प्लेट क्या होती है इसे समझना जरूरी है। यह एक विशेष प्रकार की वाहन पंजीकरण प्लेट है जिसे एल्युमिनियम से बनाया जाता है और इसमें लेजर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगा होता है। इस प्लेट को वाहन में ऐसे फिट किया जाता है कि यदि कोई इसे निकालने की कोशिश करता है तो यह टूट जाती है। इससे वाहन की चोरी होने की संभावनाएं कम होती हैं क्योंकि नंबर प्लेट की असली पहचान कायम रहती है।
सुरक्षा की अतिरिक्त परत
इस प्लेट पर नीले रंग में एक क्रोमियम आधारित हॉट-स्टैम्प्ड अशोक चक्र होलोग्राम भी होता है जो कि इसे और भी सुरक्षित बनाता है। इसके अलावा HSRP प्लेट के निचले बाएं कोने पर एक 10 अंकीय स्थायी पहचान संख्या भी अंकित होती है जो कि प्लेट की विशिष्टता को बढ़ाती है।
जाने कितना है जुर्माना
यदि आपके वाहन में HSRP नहीं लगी है तो आपको 5,500 रुपए का चालान भरना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर वाहन में ईंधन का कलर कोड स्टिकर भी नहीं लगा है तो आपको और 5,500 रुपए का चालान भरना पड़ सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 11 हजार रुपए तक का जुर्माना परिवहन विभाग वसूल सकता है।
नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया
यदि आपने अब तक अपने वाहन पर HSRP नहीं लगवाई है तो इसे लगवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आप www.bookmyhsrp.com पर जाकर अपने वाहन के लिए इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आप इसे घर पर डिलीवरी कराने का ऑप्शन चुन सकते हैं या फिर नजदीकी वाहन शोरूम से मंगवा कर वहां जाकर फिट करवा सकते हैं।