बिहार सरकार ने राज्य में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस पहल के अंतर्गत सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाने की व्यवस्था की है ताकि निवेशकों को विभिन्न विभागों से संपर्क करने की जरूरत न पड़े। इस पहल से राज्य के 12 जिलों में जहां अभी कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है वहां भी कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।
विशेष सब्सिडी के साथ कोल्ड स्टोरेज की स्थापना
सरकार ने कोल्ड स्टोरेज खोलने के इच्छुक उद्यमियों के लिए 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान किया है। यह योजना विशेषकर उन जिलों के लिए लाभकारी है जहां अभी तक यह सुविधा नहीं है। इस सब्सिडी से न केवल कोल्ड स्टोरेज का निर्माण सस्ता पड़ेगा, बल्कि यह किसानों के उत्पादन को संरक्षित करने में भी मदद करेगा जिससे उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी।
गोदाम निर्माण के लिए सब्सिडी
इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिहार सरकार 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण पर 40% और 200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम पर 40% से 50% तक सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह सब्सिडी सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी उपलब्ध है जिससे सभी वर्गों के किसान इसका लाभ उठा सकें।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक व्यक्ति बिहार सरकार के कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आवेदकों के लिए आसान और सुविधाजनक बनाई गई है। आवेदन की समीक्षा के बाद लॉटरी प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और योग्य पाए गए आवेदकों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा।